ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई,
पलवल (मुकेश कुमार हसनपुर) 09 जुलाई :- कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सहायक कृषि अभियन्ता राजीव पाल ने बताया कि जिला पलवल में अनुसूचित जाति के किसानों के लिए कृषि विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जाति की स्कीम के तहत सात बैटरी चलित स्पे्र पम्प पर अनुदान (कीमत का 50 प्रतिशत अथवा 2 हजार 500 रूपए जोकि कम हो) दिया जाएगा।
इसके लिए अनुसचित जाति के किसान 10 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक विभागीय वैबपोर्टल डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एजीआरआईएचएआरवाईएएनएसीआरएम.सीओएम पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। लाभार्थियो का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। आवेदक पलवल जिले का स्थायी निवासी व उसके पास अनुसचित जाति का प्रमाण-पत्र होना चाहिए। आवेदक ने पिछले 4 वर्षो में उक्त कृषि यन्त्र पर अनुदान नही लिया हो। यह यन्त्र किसी भी जीएसटी धारक विक्रेता से खरीदा जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष नंबर-9467000393 पर सम्पर्क करें।