गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को किया जाएगा राशन वितरित
पलवल (मुकेश कुमार हसनपुर) 06 जुलाई :- उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि केवल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जुलाई माह से नवंबर 2020 तक गेहूं व दाल का वितरण निशुल्क किया जाएगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को वितरित किए जाने वाले गेहूं 2 रुपये प्रति किलो, फोर्टिफाइड आटा 5 रुपये प्रति किलो, चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो, सरसों तेल 20 रुपये प्रति लीटर इत्यादि के वितरण पर निर्धारित मूल्य लाभार्थियों से लिया जाएगा, जो कि पहले की भांति रियायती दरों पर ही लाभार्थियों को उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए लागू की गई आत्मनिर्भर भारत स्कीम को बंद कर दिया गया है। अब इस स्कीम के तहत राज्य सरकार द्वारा कोई वितरण नहीं किया जाएगा।
गुलाबी रंग के राशन कार्ड धारक:-
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व 1 किलो निशुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त गुलाबी राशन कार्ड धारकों को 35 किलो गेहूं 2 रुपये प्रति किलो अथवा फोर्टिफाइड आटा प्रति परिवार 5 रुपये प्रति किलो, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो तथा 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर शुल्क पर दिया जाएगा।
पीले रंग के राशन कार्ड धारक:-
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो गेहूं प्रति सदस्य व 1 किलो निशुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इन्हें 5 किलो गेहूं 2 रुपये प्रति किलो प्रति सदस्य अथवा फोर्टिफाइड आटा 5 रुपये प्रति किलो प्रति सदस्य, एक किलो चीनी 13.50 रुपये प्रति किलो तथा 2 लीटर सरसों का तेल प्रति परिवार 20 रुपये प्रति लीटर शुल्क पर दिया जाएगा।
खाकी रंग के राशन कार्ड धारक:-
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य व 1 किलो निशुल्क दाल प्रति परिवार के पात्र होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत वितरित किया जाने वाला गेहूं 5 किलोग्राम प्रति सदस्य 2 रुपये प्रति किलो अथवा फोर्टिफाइड आटा 5 किलोग्राम प्रति सदस्य 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से शुल्क पर दिया जाएगा।
नरवाल ने बताया कि किसी लाभार्थी को यदि राशन वितरण के संबंध में कोई शिकायत है तो वह जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कार्यालय अथवा मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केंद्र के टोल फ्री नंबर-18001802087 व 1967-बी.एस.एन.एल. पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
उल्लेखनीय है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के दृष्टिïगत लागू किए गए लॉकडाउन के कारण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 30 मार्च 2020 को लागू किया गया था, जिसके तहत मास अप्रैल से जून 2020 तक गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेंहू तथा 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार हर मास निशुल्क उपलब्ध करवाई गई थी।
भारत सरकार द्वारा इस स्कीम को 30 जून 2020 को जारी पत्रानुसार 5 महीनें के लिए नवंबर 2020 तक बढा दिया गया है और आगामी पांच माह के दौरान गुलाबी, पीले व खाकी राशन कार्ड धारकों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य गेंहू तथा 1 किलोग्राम दाल प्रति परिवार प्रति मास निशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।
3 Comments
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